Why Not Arresting nupur sharma in 153a,295a,505(2) IPC/ नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को  गिरफ़्तारी क्यों  नही  कर रहे  है

नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को  गिरफ़्तारी क्यों  नही  कर रहे  है  आज  हम इस महत्वपुण विषय पर आपको जानकारी देंगे  पूरी विश्व  मे तत्काल समय मे पेगम्बर मोहम्मद ( s. a. w. ) साहाब  पर आपत्तिजनक  टिपणी  को लेकर रोष व्याप्त है और इसी प्रकार  देश और  विदेश  के कोने कोने से नूपुर शर्मा  और नवीन जिंदल  की जल्द से जल्द  गिरफ़्तारी मांग की जा रही हैऔर देश के हर भाग मे  नूपुर  शर्मा और नवीन जिंदल  पर F.I.R. दर्ज  कराई जा रही है पर क्या बात है की उन दोनों को पुलिस  गिरफ्तार नही कर रही पा रही है आपको इस प्र.का  जवाब देने  लिय कानूनी वजह बताने के लिए आज हमारा ब्लॉग लिखा  गया  है  नूपुर शर्मा के खिलाफ  दण्ड  संहिता  1860की धारा 153a , 295a,  505(2)  के अतर्गत F.I.R. दर्ज कराई गई है लेकिन दोस्तों इन धाराओ मे पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती जब केन्द्रीय सरकार  व राज्य सरकार अनुमति दे  धारा 153a , 295a,  505(2)  मे  दिये गए अपराधों के लिय संज्ञान लेने के लिये दण्ड  प्रक्रिया संहिता  1973 की धारा 196 के अंतर्गत  केन्द्रीय सरकार  व राज्य सरकार से  न्यायालय को  संज्ञान लेने के लिये पहले मन्जूरी (अनुमति )  लेनी  आवश्यक है मजिस्टेट  भी सरकारों की अनुमति के बिना  गिरफ्तारी  के आदेश नही दे सकता  अनुमान है की  इस कारण से पुलिस ने सरकार से अनुमति न मिलने के कारण नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अभी तक गिरफ्तार नही किया है                                                    अब प्रशन ये भी बनता  है की सरकार ने मंजूरी  क्यों नही दी और क्यों नही दे रही है अपनी राय कमेन्ट बॉक्स  मे दे ।

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