Section 52 in The Code of Criminal Procedure 1973

52 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यदि वह गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के पास कोई खतरनाक  हथियार पाए तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले। इस प्रकार से
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