376 IPC बलात्संग के लिए दण्ड- (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 1दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक
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376 IPC बलात्संग के लिए दण्ड- (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 1दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक
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