323 IPC IN HINDI

323 आईपीसी स्वेच्छया  उपहति कारित करने के लिए दंड – उस दशा के सिवाय , जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है , जो कोई  स्वेच्छया  उपहति कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि
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