Section 44 in The Code of Criminal Procedure 1973

44 Cr.P.C. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी:- ( 1 ) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति
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