326 ipc in hindi

326 आईपीसी खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना- उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है , जो कोई असन , वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा , जो यदि आक्रामक आयुध के तौर
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