Section 50A in The Code of Criminal Procedure 1973

50A Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से जल्द से जल्द अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा वह अपनी प्रतिरक्षा हेतु मनचाहा वकील भी नियुक्त कर
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