417. छल के लिये दण्ड- जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। note: इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय,
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417. छल के लिये दण्ड- जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। note: इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय,
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