392 ipc in hindi लूट के लिए दण्ड– जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा , और यदि लूट राजमार्ग पर
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392 ipc in hindi लूट के लिए दण्ड– जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा , और यदि लूट राजमार्ग पर
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