376A IPC पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे
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