Section 52 in The Code of Criminal Procedure 1973
52 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:
इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यदि वह गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के पास कोई खतरनाक हथियार पाए तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले। इस प्रकार से अभिगृहीत हथियार को वह उस न्यायालय या अधिकारी की परिदत्त करेगा जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश किया जाना है।
52 Cr.P.C. आकामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति-
वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष यह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।