51 Cr.P.C.Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:-
धारा 51 में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की तलाशी के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। यदि गिरफ्तार किए गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की गई है, तो पुलिस अधिकारी इस प्रकार अभिगृहीत वस्तुओं की रसीद (receipt) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को देगा।किन्तु जब इस तरह की तलाशी किसी महिला के विरुद्ध अभिप्रेत हो, तो उसके प्रति शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसी तलाशी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। किसी पुरुष की उपस्थिति में किसी महिला की तलाशी ली जाकर उसके ब्लाउज में से रुपये निकालना शिष्टता के विरुद्ध माना गया है।उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जा सकती हैं किन्तु तलाशी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नहीं ली जा सकती है।इस धारा से स्पष्ट है कि तलाशी केवल गिरफ्तारी के बाद ही ली जा सकती है, चाहे ऐसी गिरफ्तारी वारंट के अन्तर्गत की गई हो या वारंट के बिना ।
Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।
51 Cr.P.C. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी—
(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबन्ध नहीं करता है या ऐसे वारण्ट अधीन, जो जमानत के लिए जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तथा
•जब कभी कोई व्यक्ति वारण्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है.
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती हैं। तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।
टिप्पणी
धारा 51 एवं धारा 52 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के पश्चात् गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की तलाशी लेते समय किसी भी गवाह की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी। किन्तु जहाँ पर स्थान की तलाशी ली जानी हो, तो उस दशा में विधि के अनुसार यह अपेक्षित होगा कि ऐसे स्थान पर तलाशी का कार्य उस क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अधीन साक्षियों की उपलब्धता की दशा में तलाशी उनके समक्ष ही ली जानी चाहिए।#
साधारणतया तलाशी के अनुक्रम में विधि में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति के पास से बरामद धन को अपनी अभिरक्षा में ले जब तक कि ऐसा धन किसी अपराध की विषय वस्तु न हो। उदाहरणार्थ, यदि चोरी आदि के मामले में तलाशी के अनुक्रम में पाये गए धन को अभिगृहीत किया जाता है, तो तलाशी के द्वारा किया गया यह अभिग्रहण अवैध होगा।