Section 49 in The Code of Criminal Procedure 1973

49 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:जरूरत से ज्यादा रुकावट ना डालना 

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध न किया जाए। दूसरे शब्दों में, उसका अवरोध केवल इतना ही किया जाए कि वह भागने न पाए। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा किसी गिरफ्तार किये व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध किया जाता है, तो उसे पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 29 के अधीन दंडित किया जा सकेगा। यदि अवरुद्ध करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी के बजाय कोई अन्य प्राधिकारी हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 220 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है। 

Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।

49 Cr.P.C. अनावश्यक अवरोध न करना-

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

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