Section 48 in The Code of Criminal Procedure 1973
48 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:-धारा 48 पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर भी और भारत की सीमा के अंदर कही भी व्यक्ति कों वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिय पीछा कर सकता है जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है किन्तु भारत के बाहर नही ।
Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।