Section 44 in The Code of Criminal Procedure 1973

44 Cr.P.C. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी:-

( 1 ) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है ।

( 2 ) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है , या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है , जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है ।

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