Section 41B in The Code of Criminal Procedure 1973
41B CrPC गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य :-
प्रत्येक पुलिस अधिकारी , गिरफ्तारी करते समय
( क ) अपने नाम की सही , प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा , जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके ,
( ख ) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो
( i ) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुम्ब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का , जहां गिरफ्तारी की गई है , प्रतिष्ठित सदस्य है ;
( ii ) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ; और
( ग ) जब तक उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो , गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को , जिसका वह नाम दे , उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए