Section 41A in The Code of Criminal Procedure 1973
Section 41A CrPC पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की है सूचना-
( 1 ) पुलिस अधिकारी , ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षत नहीं है , उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है , उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर , जो में सूचना विनिर्दिष्ट किया जाए , उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी कर सकेगा ।
( 2 ) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है , वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे ।
( 3 ) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट • अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए ।
( 4 ) जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों के अनुपालना में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने में अनिच्छुक हो , पुलिस अधिकारी इस संदर्भ में सक्षम न्यायालय द्वारा सूचना में वर्णित अपराध के लिए ऐसे आदेश के अनुसार जैसा पारित करे उसे गिरफ्तार कर सकेगा ।