section 19 Hindu Marriage Act 1955

                                       

H. M. Act, section 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी ( अधिकारिता )

इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर

( i ) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था ; या

( ii ) प्रत्यर्थी , अर्जी के पेश किए जाने के समय , निवास करता है ; या

( iii ) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था ; या ‘

[ ( iii क ) पत्नी के अर्जीदार की स्थिति में , अर्जी प्रस्तुत करने के दिनांक को , जहां वह निवास करती है ; या ]

( iv ) अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है , यह ऐसे मामले में , जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्यक्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है , जिन्होंने उसके बारे में , यदि वह जीवित होता तो , स्वाभाविकतया सुना होता ।

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