section 15 Hindu Marriage Act 1955

                                                   

H. M. Act,  section 15 कब विवाह – विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे –

जब कि विवाह – विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध के अपील करने का कोई अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील करने का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई होकिन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा ।

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