Section 13A Hindu Marriage Act 1955

Hindu Marriage Act  section 13A  . विवाहविच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष (alternate relief in divorce proceeding)–

इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह – विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर , उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खण्ड ( ii ) ,  ( vi ) और ( vii ) में वर्णित आधारों पर है , यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायासंगत समझता है तो , वह विवाह – विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा ।

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