Hindu Marriage Act section 13A . विवाह – विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष(alternate relief in divorce proceeding)–
इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह – विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर , उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खण्ड ( ii ) , ( vi ) और ( vii ) में वर्णित आधारों पर है , यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायासंगत समझता है तो , वह विवाह – विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा ।