section 11 Hindu Marriage Act 1955

Hindu Marriage Act section 11. शून्य विवाह ( void marriages )

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित कोई भी विवाह , यदि वह धारा 5 के खंड ( i ) , ( iv ) और ( v ) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो , अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा ।

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