( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 है,
( 2 ) इसका विस्तार [*****] सम्पूर्ण भारत पर है,
• परन्तु इस संहिता के अध्याय 8 , 10 और 11 से संबंधित उपबन्धों से भिन्न , उपबन्ध – ( क ) नागालैंड राज्य को ( ख ) जनजाति क्षेत्री को , लागू नहीं होंगे , किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा , ऐसे उपचन्था या उनमें से किसी को , यथास्थिति , सम्पूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक , आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं । स्पष्टीकरण- इस धारा में , ” जनजाति क्षेत्र ” से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 को जनवरी के 21 वें दिन के ठीक पहले संविधान की पष्टि अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है । )
( 3 ) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।