418 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: इस धारा के अधीन यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने छल किया है। छल करते समय उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस बात की सम्भावना है कि इसके
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417. छल के लिये दण्ड- जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। note: इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय,
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416 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:प्रतिरूपण (personation ) द्वारा छल- कोई व्यक्ति “प्रतिरूपण द्वारा छल करता है”, यह तब कहा जाता है, *जब वह ऐसा आचरण करे दर्शाए कि वह कोई और व्यक्ति है, या *एक व्यक्ति को किसी
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415 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: जो कोई किसी व्यक्ति को बहला-फुसला कर या सच को छुपाकर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार बहकाया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से यह करवता है कि वह कोई सम्पत्ति उसको या
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414 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: इस धारा के अधीन अभियुक्त चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में, या ढिकाने लगाने में, या इधर-उधर करने में सहायता देता है। यह सहायता उसके द्वारा अपनी मर्जी से दी जानी चाहिए। अभियुक्त
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53 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच कराने संबंधी धारा हैं। यदि मामले की परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण से अपराध घटित होने संबंधी किसी प्रकार के साक्ष्य
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52 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यदि वह गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के पास कोई खतरनाक हथियार पाए तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले। इस प्रकार से
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51 Cr.P.C.Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:- धारा 51 में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की तलाशी के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा पहनने के
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50A Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से जल्द से जल्द अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा वह अपनी प्रतिरक्षा हेतु मनचाहा वकील भी नियुक्त कर
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50 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:- जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारण्ट पर की जाती है, तो उस स्थिति में गिरफ्तारी के आधार या कारण वारण्ट में ही उल्लिखित होने के कारण पृथक् से इसकी सूचना दी जाने की
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