378 ipc Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: चोरी- जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से चाहे वह उसका वेध मालिक नही हों, उस व्यक्ति की सहम्मति के बिना, कोई चल सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का इरादा रखते हुए,
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377 ipc Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:Noteजो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, उसे दंडित किया जाएगा Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।
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376 E/ड ipc Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: जो कोई, धारा 376 या धारा 376-क या (धारा 376-कख या धारा 376-घ या धारा 376-घक या धारा 376-घख) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और
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376DB IPC बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड- जहाँ बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने
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376DA IPC सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड- जहाँ सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वरा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में
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376D IPC सामूहिक बलात्संग- जहां किसी स्त्री से , एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में
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376C ipc Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:अपनी स्थिति का प्रभाव डालकर मैथुन- जो कोई (क) प्राधिकार की किसी स्थिति या भरोसेमंद संबंध रखते हुए; या (ख) कोई लोक सेवक होते हुए; या (ग) जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान
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376B IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: पति द्वारा अपनी पत्नी से अलग होने के दौरान मैथुन- जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, अलग रहने की न्यायिक डिक्री के लागू रहने के दौरान या किसी और तरिके पत्नी पति से
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376AB IPC बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंण्ड- जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो
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376A IPC पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे
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