Law On Encounter
Police Encounter Law In Kanoon Ki Roshni Mein Words -:
एनकाउंटर पर कानून Law On Encounter -: एनकाउंटर का हवाला या जिक्र सीआरपीसी आईपीसी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एनकाउंटर पुलिस के द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है मुठभेड़ यानी अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ होना या आतंकवादियों से पुलिस की मुठभेड़ होना ऐसी मुठभेड़ में पुलिस का सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हुए अपराधियों को मार गिराना एनकाउंटर कहा गया(सीआरपीसी की धारा 46 में बताया गया है। कब किसी व्यक्ति पर गोली चलाई जा सकती है? ! (My Language)
धारा 46 (3) सीआरपीसी – इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है ! (Book Language)
जजमेंट
मक्खी सिंह बनाम स्टेट के निर्णय में भी यह निश्चित किया गया कि जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तथा गिरफ्तारी के बाद वह चोर पुलिस की अभिरक्षा से निकल भागता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी अभियुक्त को पुनः पकड़ने के लिए बंदूक से गोली नहीं चला सकते हैं क्योंकि चोरी अपराधियों या मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड दंडनीय नहीं है!एंकाउंटर पर सूप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की है जो आपको PUCL V/S State Of Maharashtra के निर्णय मे मिलती है यहा https://indiankanoon.org/doc/25812914/CLICK करके आप वो गाइड लाइंस पढ़ सकते है !