354 IPC स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए की तदद्वार वह उसकी लज्जा भंग करेगा
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354D IPC पीछा करना-(Stalking) (1) ऐसा कोई पुरुष , जो- (Ⅰ) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए , उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद , बारंबार पीछा करता है और संपर्क
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[354C दृशयरतिक्ता (Voyeurism)- ऐसा कोई पुरुष , जो कोई ऐसी स्त्री को , जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमे वह यह प्रत्याशा करती है की उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा
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354B IPC विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- ऐसा कोई पुरुष , जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला
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353A IPC लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड – (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य , अर्थात :- (Ⅰ)शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करने , जिनमें अवांछनीय और लैंगिक सम्बन्ध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अन्तर्वलित हों ; या (Ⅱ)लैंगिक स्वीकृति के लिए
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354 IPC स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए की तदद्वार वह उसकी लज्जा भंग करेगा
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353 IPC लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर , जो लोक सेवक हो , उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह
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352 IPC गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड – जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से
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351 IPC हमला – जो कोई अंगविक्षेप या तैयारी इस आशय से करता है,या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी
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350 IPC आपराधिक बल ( Crimnal Force )– जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को , जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है ,
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