Section 41D in The Code of Criminal Procedure 1973

                            41घ  Cr.P.C. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार- जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है . और
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Section 48 in The Code of Criminal Procedure 1973

48 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:-धारा 48 पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है उसकी स्थानीय अधिकारिता  के बाहर भी और भारत की सीमा के अंदर कही भी व्यक्ति कों वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिय पीछा
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Section 46 in The Code of Criminal Procedure 1973

46 Cr.P.C. गिरफ्तारी कैसे की जायेगी:- ( 1 ) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति , जो गिरफ्तारी कर रहा है , गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा , जब तक उसने वचन
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Section 45 in The Code of Criminal Procedure 1973

45. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण :- ( 1 ) धारा 41 से धारा 44 तक की धाराओं में ( दोनों सहित ) किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय
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Section 41c in The Code of Criminal Procedure 1973

41c  Crpc जिले में नियंत्रण कक्ष :- ( 1 ) राज्य सरकार , पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा , ( क ) प्रत्येक जिले में , और ( ख ) राज्य स्तर पर , ( 2 ) राज्य सरकार , प्रत्येक
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Section 41B in The Code of Criminal Procedure 1973

41B CrPC गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य :- प्रत्येक पुलिस अधिकारी , गिरफ्तारी करते समय ( क ) अपने नाम की सही , प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा , जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके
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Section 41A in The Code of Criminal Procedure 1973

Section 41A  CrPC  पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की है सूचना- ( 1 ) पुलिस अधिकारी , ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षत नहीं है ,
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Section 41 in The Code of Criminal Procedure 1973

                                अध्याय 5 – व्यक्तियों की गिरफ्तारी 41 CrPC पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी – ( 1 ) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश
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