Section 53 in The Code of Criminal Procedure 1973

53 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: गिरफ्तार किए गये व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच कराने संबंधी धारा  हैं। यदि मामले की परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण से अपराध घटित होने संबंधी किसी प्रकार के साक्ष्य
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Section 52 in The Code of Criminal Procedure 1973

52 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यदि वह गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के पास कोई खतरनाक  हथियार पाए तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले। इस प्रकार से
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Section 51 in The Code of Criminal Procedure 1973

51 Cr.P.C.Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:- धारा 51  में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की तलाशी के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा पहनने के
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Section 50A in The Code of Criminal Procedure 1973

50A Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से जल्द से जल्द अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा वह अपनी प्रतिरक्षा हेतु मनचाहा वकील भी नियुक्त कर
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Section 50 in The Code of Criminal Procedure 1973

50 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:- जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारण्ट पर की जाती है, तो उस स्थिति में गिरफ्तारी के आधार या कारण वारण्ट में ही उल्लिखित होने के कारण पृथक् से इसकी सूचना दी जाने की
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Section 49 in The Code of Criminal Procedure 1973

49 Cr.P.C. Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:जरूरत से ज्यादा रुकावट ना डालना  गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध न किया जाए। दूसरे शब्दों में, उसका अवरोध केवल इतना ही किया जाए कि वह भागने न पाए। यदि
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Section 47 in The Code of Criminal Procedure 1973

47 Cr.P.C. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है .- ( 1 ) यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को , या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस
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Section 44 in The Code of Criminal Procedure 1973

44 Cr.P.C. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी:- ( 1 ) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति
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Section 43 in The Code of Criminal Procedure 1973

43 Cr.P.C. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया:- ( 1 ) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है , या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या
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