(क) मृत्युः
(ख) आजीवन कारावासः
(ग) कारावास, जो दो प्रकार का है, अर्थात् :-
(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथः
(2) सादा;
(घ) सम्पत्ति का समपहरण;
(ङ) जुर्माना;
(च) सामुदायिक सेवा ।
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