429 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:
किसी मूल्य के ढोर आदि को या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि-
जो कोई किसी कीमत के चोपाय (पशु) जैसे हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो या जो कोई 50रुपये या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि(425 ipc ) करेगा ‘विकलांग’ का मतलब स्थाई क्षति से है जिससे पशु के शरीर का कोई अंग इस प्रकार से प्रभावित हो जाए कि वह अपना कार्य न कर सके,’निरुपयोगी का मतलब जिस कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता था उसके लिए अब वह उपयोगी न रह जाए।
Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।
429. किसी मूल्य के ढोर आदि को या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि-
जो कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और शमनीय है यदि विचारणीय न्यायालय ने ऐसा करने की अनुमति दे दी हो, और यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।