जो कोई रिष्टि(425 ipc) करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
note: इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और
राजीनामा हो सकता हैं यदि हानि या नुकसान किसी प्राइवेट व्यक्ति को कारित किया गया हो,
परंतु हानि या नुकसान सरकार को हुआ है तब नही होगा राजीनामा
और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
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