410 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words:चुराई हुई सम्पति की परिभाषा :-
सम्पत्ति का कब्जा, 378 चोरी, 383 उद्दापन या 390 लूट द्वारा ट्रांसफर किया गया है, या जिसका 403 आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में 405 आपराधिक न्यासभंग किया गया है, वह सम्पत्ति चुराई हुई सम्पत्ति है। उक्त अन्तरण, दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर हो या बाहर, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में वह चुराई हुई सम्पत्ति ही रहती है। परन्तु इसके पश्चात् यदि सम्पत्ति का कब्जा वैध रूप से हकदार व्यक्ति के पास पहुँच जाता है तो वह सम्पत्ति चुराई हुई। सम्पत्ति नहीं रह जाती।
Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें। 410 IPC चुराई हुई सम्पत्ति-
वह सम्पत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अन्तरित किया गया है, और वह सम्पत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है “चुराई हुई सम्पत्ति” कहलाती है, चाहे वह अन्तरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुँच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई सम्पत्ति नहीं रह जाती।