400 IPC IN HINDI

400 IPC  डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड –

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा , जो अभ्यासत : डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों , वह आजीवन कारावास से , या कठिन कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

टिप्पणी

 इस धारा का उद्देश्य टोली द्वारा डकैती किए जाने के मामलों को नियंत्रित करना है जो काफी संख्या में होने लगे हैं । अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त होना इस अपराध का मर्म है । अभिव्यक्ति का होगा ‘ में अनियत संयुक्त होने से कहीं अधिक गहरी बात है और इसमें काफी दीर्घ अवधि तक संयुक्त रूप से व्यक्तियों की टोली में बने रहने के घनिष्ठ सम्बन्ध को सम्मिलित किया गया है । वे स्त्रियां जो इस प्रकार के कार्यरत पुरुषों की पलियों या रखैलों की तरह रही हुई हों ऐसी टोली में नहीं आतीं , जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि वे स्वयं अभ्यासत : डकैती करने के प्रयोजन से ऐसे व्यक्तियों की टोली से सहयुक्त हुई थीं । ‘ टोली ‘ शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि वे व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक समूह के रूप में संयुक्त होकर अभ्यासतः डकैती कारित करने जाते हों । ‘ अभ्यासत : ‘ शब्द का अर्थ यह है कि वे व्यक्ति ऐसे अपराधियों के साथ बार – बार डकैती कारित करने के आदी हो चुके हैं । बहुत कम अवधि के भीतर दो से अधिक डकैतियों में भाग लेना व्यक्ति को इस धारा के अधीन दंडित करेगा कारावास की अवधि से यह स्पष्ट है कि इस धारा के अधीन अपराध एक अत्यधिक गम्भीर अपराध है । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस धारा के अधीन सादा कारावास की व्यवस्था नहीं धारा 400 के अधीन

अपराध संज्ञेय , अजमानतीय और अशमनीय है , और यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।

 

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