398 IPC IN HINDI
398 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words;
यदि लूट (390 ipc) या डकैती (391 ipc ) करते समय अपराधी किसी जानलेवा हथियार या किसी उपकरण का जो हथियार के तरह उपयोग लिया जा सकता हो को पास मे या साथ मे रखेगा तो वो दंडित होगा ।
Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।
398 IPC घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न –
यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय ,अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा ,तो वह कारावास , जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा , सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय , अजमानतीय और अशमनीय है , और यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।
398 ipc से सबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय-
फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन , 1975 एस ० सी ० सी ० ( क्रि ० ) 336 उच्चतम न्यायालय ने धारा का अर्थान्वयन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अपराधी का स्वयं घातक आयुध से सज्जित होना आवश्यक है , उसके सह – अपराधी का नहीं जैसा कि धारा 397 के अन्तर्गत भी हैं , और यह बात अपराधी ‘ और ‘ ऐसा अपराधी ‘ शब्दों के इस धारा में प्रयोग किए जाने से सुस्पष्ट है । इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । दुष्प्रेरण के लिए उचित धाराएं संहिता की धाराएं 393 और 114 हैं ।