393 IPC IN HINDI

                                               

393 लूट करने का प्रयत्न-

 जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा , वह कठिन कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

टिप्पणी

जब कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयास करता है , और वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता था , या लूट कारित करने की दिशा में उसने सभी महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिए थे , पर किन्हीं कारणों से वह उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सका , तो उसने लूट करने का प्रयत्न किया है । यह ध्यान दिए जाने योग्य बात है कि इस धारा के अधीन लूट के प्रयत्न के दंड के रूप में सादा कारावास की व्यवस्था नहीं है ।

इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय , अजमानतीय और अशमनीय है , और यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

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