371 IPC IN HINDI

371 ipc Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: जो कोई जिसका बार बार यही काम है की गुलामों का व्यापार के लिए उनको बाहर भेजे या मँगवाए, एक स्थान  से हटवाए या खरीदेगा, या बेचेगा या तस्करी करता रहता है या गुलामों का सोदा करता है

Note निम्नलिखित कानूनी परिभाषा भी देखें।

                                                                                   

371 ipc दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना- जो कोई अभ्यासत: दासों का आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, या बेचेगा या उसका दुर्व्यापार या व्योहार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी, दंडित किया जायेगा, और  जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

 

टिप्पणी

दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना इस धारा के आधुन दंडनीये अपराध है | जो कोई अभ्यासत: दासों को आयात, निर्यात या अपसारित करेगा, खरीदेगा, या बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से, दंडित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |

इस धारा के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अभ्यासत: दासों का आयात, निर्यात या अपसारित करना, खरीदना, बेचना या उनका दुर्व्यापार या व्यवहार करना साबित किया जाना आवश्यक है | यह अपराध अत्याधिक गम्भीर है, यह इस धार के अधीन आजीवन कारावास के दंड की व्यवस्था से ही स्पष्ट हो जाता है | धारायें 367, 370 और 371 दासत्व से संबंधित है |

 

संज्ञेय संज्ञेय
जमानत गैर जमानतीय
विचारणीय सेशन न्यायालय द्वारा
समझौता नही किया जा सकता

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