364 IPC In Hindi

364 IPC Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण  (Abduction ) या व्यापहरण  (Kidnapping ) इसलिए करता है, कि उस व्यक्ति की हत्या की जा सके और वो(अपराधी ) ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए उस व्यक्ति को जबरदस्ती (Forcefully ) ले जाता है या बहकाकर ले जाता है या झूठ बोलकर ले जाता है और ऐसा करके उस व्यक्ति की हत्या करता है तो इस धारा का अपराध करता है !

364 IPC हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण – जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा की ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए की वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसको अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा |

                                                       द्रष्टान्त 
  • क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए की किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से य का व्यपहरण करता है | क ने इस धारा मैं परिभाषित अपराध किया है |
  • ख को उसके ग्रह से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है की ख की हत्या की जाए | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है
संज्ञेय संज्ञेय
जमानत गैर जमानतीय
विचारणीय सत्र न्यायालय
समझौता नही किया जा सकता

                                                                                                            टिप्पणी

हत्या करने कए लिए व्यापहरण या अपहरण इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है | इसके अनुसार, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए की वह अपनी हत्या होने के खतरे मे पड जाए, वह आजीवन करस से, या दस वर्ष तक के कठिन करस से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा | यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसका व्यापहरण या अपहरण किया जाए, या उसको ऐसे व्ययनित किए जाने के लिए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए उसका व्यापहरण या अपहरण किया जाए | इस धारा के अधीन कठोर दंड होना और सादा कारावास के दंड का न होना यह साबित करता है यह अपराध एक बहुत गंभीर अपराध है |

यह कोई व्यपहर्ता या अपहर्ता की हत्या कर दे, तो यह धारा लागू नही होगी, और अभियुक्त को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए |¹ इसी प्रकार जहां व्यपहरण या अपहरण होने से पूर्व ही पीडित की मरत्यु हो जाता है, तो भी यह धारा लागू नहीं होगा |² फिरोती के लिए व्यपहरण या अपहरण जिसे पीड़ित के परिवार के सदस्यों द्वारा अदा किया जाना हो जबकी उनके मन में भय हो कि फिरोती की रकम न देने पर पीड़ित की हत्या कर दी जाएगी, इस धारा के अधीन दंडनीय है |³

बादशाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य4 में अभियुक्तों और पीड़ित के मध्य भारी शत्रुता थी | आयुधों से सज्जित वे रात्रि में घटना स्थल पर आकर पीड़ित का अपहरण कर यह कहते हुये ले गये कि वे उसकी हत्या कर देंगे | इस घटना के पश्चात 27 वर्ष तक पीड़ित को किसी ने नहीं देखा | उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपराध सार (कॉपर्स देलिक्टाई) न साबित होने के बावजूद हत्या का निष्कर्ष निकाल जा सकता है | आत: अभियुक्तगण धारा 364 के अधीन दंडनिए है |

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