359 IPC In Hindi
359 IPC व्यपहरण ( Kidnapping )– व्यपहरण दो किस्मों का होता है , भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण ।
Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: भारत में से व्यपहरण [kidnapping ] कानून अपराध है , जो दो तरह से किया जा सकता है, [1]पहला भारत मैं से किसी नाबालिक का अपहरण कर भारत से बाहर भेझना | [2]दूसरा माता-पिता या संरक्षक की बिना सहमति के नाबालिक को ले जाना भी व्यपहरण की क्षरेरणी में आता है, नाबालिक की सहमति की कानून में मान्यता नही है |इस अपराध का दंड धारा 363 आईपीसी मे बताया गया है !
टिप्पणी
यह धारा व्यपहरण के अपराध के प्रकारों का उल्लेख करती है । इसके अनुसार , इस संहिता के अधीन व्यपहरण के दो प्रकार होते है – भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण । एक ही कार्य से यह दोनों ही कार्य किए जा सकते है , जेसे किसी अवयस्क का विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण कर उसे भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर ले जाने पर उपरोक्त दोनों अपराध साथ-साथ कारित होते है ।