356 IPC In Hindi
356 IPC किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो , या लिए आ रहा हो , वह दोनों में से , किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दंडित किया जाएगा ।
Kanoon Ki Roshni Mien Words-: अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर इसलिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है कि उस व्यक्ति से जो उस समय वह व्यक्ति (पीड़ित) संपत्ति पहने हुवे है या ले जा रहा है उस संपत्ति को चोरी की जाए तप वह इस धारा का अपराध करता है!
टिप्पणी
किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है । इसके अनुसार , जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपाती की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो या लिए जा रहा हो , वह दो वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से या दोनों से , या जुर्माने से , या दोनों से , दंडित किया जाएगा ।
इस धारा के अधीन हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए । ऐसा कार्य किसी संपत्ति की चोरी के प्रयत्न में होना चाहिए । चोरी का प्रयत्न ऐसी संपत्ति के लिए होना चाहिए जिसे उस व्यक्ति ने या तो पहन रखा हो या वह लिए जा रहा हो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कार्य किया जाए । यदि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग तब किया जाए जब संपत्ति की चोरी की जा चुकी हो तो यह धारा लागू नहीं होगी ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय , जमानतीय और आशमनीय है और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।