355 IPC In Hindi
355 IPC गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा , इस आशय से करेगा की तद्द्वारा उसका अनादर किया जाए , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दंडित किया जाएगा!
Kanoon Ki Roshni Mien Words-: अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इसलिए करता है कि किसी का अनादर या चोट पहुंचायी जाये तो वह हमला करता है यह कहा जाएगा लेकिन जिसके ऊपर हमला किया गया है उसने हमला करने वाले को किसी भी तरह से उकसाया न हो ये जरूरी है!
टिप्पणी
गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग , इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है । इसके अनुसार , जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा इस आशय से करेगा की तद्द्वारा उसका अनादर किया जाए , वह दो वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
इस धारा को लागू करने के लिए अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए । ऐसा कार्य गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने के कारण नहीं होना चाहिए। अभियुक्त का आशय तद्द्वारा उसका निरादर करना होना चाहिए ।
जहां दलित वर्ग की स्त्री ने उच्च जाती के अभियुक्त पर , जब वह सुबह की पूजा कर रहा था , पानी फेंका , यह अभिनिर्धारित किया गया की इस घटना से अभियुक्त को गंभीर और अचानक प्रकोपन कारित हुआ जिसके कारण जब उसने बलपूर्वक स्त्री को पकड़ा तो उसे धारा 355 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता । परंतु जहां न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध मामले में विचारण के दोरान उसके विरुद्ध एक उपनिरीक्षक का साक्ष्य चल रहा था , और साक्षी कक्ष में अभियुक्त ने उस पर हमला कर दिया , यह अभिनिर्धारित किया गया की अभियुक्त धारा 355 के अधीन दोषी है , क्यूंकी गंभीर और अचानक प्रकोपन के अन्यथा उपनिरीक्षक का अनादर करने के आशय से उसने उस पर हमला किया था।
इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय , जमानतीय और शमनीय है , और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।