354B IPC In Hindi
354B IPC विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- ऐसा कोई पुरुष , जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी , दंडित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।]
Kanoon Ki Roshni Mien Words-: अगर कोई पुरुष किसी को स्त्री सार्वजनिक स्थान पर कपड़े उतारने के लिए जबरन मजबूर करता है या उसके ऊपर हमला करके या आपराधिक बल (Force) का प्रयोग करके निवस्त्र करने की कोशिश करता है या किसी को उकसाकर किसी स्त्री को निवस्त्र करवाता है या कोशिश करता है तो इस धारा मे दंडनिये होगा !
टिप्पणी
इस नई धारा के द्वारा किसी स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर पुरुष को दंडित किया गया है । इसके अनुसार , ऐसा कोई पुरुष , जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा उसे न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा । इस उपबंध के अधीन विनिर्दिष्ट आशय सिद्ध किया जाना आवश्यक है , और इसके अंतर्गत कार्य और कार्य के दुष्प्रेरण दोनों को ही दंडनीय बनाया गया है ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानीय है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।