344 ipc in hindi
344 आईपीसी दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध – जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दंडित किया जाएगा , और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: सदोष परिरोध अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान की परिसीमा से निकालने न दे और अगर ऐसा सदोष परिरोध 10 दिन तक का या 10 दिन से अधिक दिन तक तो ऐसा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति सदोष परिरोध मे रखता है और धारा 344 आईपीसी कए अंतर्गत अपराध करता है ! ( धारा 340 देंखें सदोष परिरोध https://www.kanoonkiroshnimein.com/340-ipc-in-hindi/)
टिप्पणी
दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध इस धारा के लिए दंडनीय अपराध है । इसके अनुसार , जो कोई दस या अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह तीन वर्ष तक के लिए सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । इस धारा के अधीन अपराध पूर्ववर्ती धारा के अधीन अपराध से कुछ अधिक गम्भीर है और फलत: इसके अधीन दंड कुछ और भी अधिक कठोर है ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय , जमानतीय और शमनीय है यदि विचारणीय न्यायालय ने इसकी अनुमति दी हो , और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।