343 ipc in hindi
343 आईपीसी तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध – जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा , वह दोनों में से , किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , या दोनों से , दंडित किया जाएगा ।
Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words: सदोष परिरोध अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान की परिसीमा मे 3 दिन तक या 3 दिन से अधिक दिन तक या किसी खास स्थान से बाहर जाने से 3 दिन तक या 3 दिन से अधिक दिनों तक रोके रखता है जिससे वह व्यक्ति कही जा न सके तो ऐसा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति सदोष परिरोध मे रखता है और धारा 343 आईपीसी कए अंतर्गत अपराध करता है !
टिप्पणी
तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध को यह धारा दंडित करती है । इसके अनुसार , जो कोई किसी व्यक्ति को तीन दिनों या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध करेगा वह दो वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से , या जुर्माने , या दोनों से , दंडित किया जाएगा । दो वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास की अवधि एक कठिन कारावास के आदेश का दिया जा सकना यह साबित करते है की यह गम्भीर अपराध है ।
इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय , जमानतीय और शमनीय है , यदि इसकी अनुमति विचारणीय न्यायालय ने दी हो , और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।