328 IPC In Hindi
328 आईपीसी अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना – जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या अपराध करने के , या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से , या यह संभाव्य जानते हुए की यह तदद्वारा उपहति कारित करेगा , कोई विष या जड़िमाकारी , नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
Explanation In Kanoon Ki Roshni Mein Words : किसी अपराध करने के आशय से या अपराध को किए जाने को आसान बनाने के लिए किसी विष या कोई नशीला पदार्थ के प्रयोग से या उक्त चीज को पिलाकर या इन्जेक्ट करके कोई अपराध करता है तब वह धारा 328 IPC के तहत अपराध करता है इस अपराध के लिए 2 चीज़े होना आवशयक है तभी अपराध घटित होना माना जाएगा पहला आशय [intention] दूसरा किसी पदार्थ का प्रयोग फिर चाहे वो किसी ड्रिंक मे मिलकर या इन्जेक्ट करके या किसी अन्य तरीके से किसी को दिया गया हो !
टिप्पणी
अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है । इसके अनुसार , जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने के आशय से , या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से , या इस संभावना का ज्ञान रखते हुए की वह उसके द्वारा उपहति कारित करेगा , कोई विष या जड़िमाकारी , नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा , वह दस वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा , इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा या तो कोई विष या जड़िमाकारी , नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज किसी व्यक्ति को या तो दिया जाना चाहिए या उसके द्वारा लिया जाना कारित किया जाना चाहिए । अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति को उपहति कारित करना या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाना होना चाहिए , या उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए की वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा ।
जजमेन्ट
मधुकर दामू पाटील बनाम राज्य में पचास वर्षीय पीड़ित स्त्री को गन्ने के रस में कोई संवेदनशून्य कारक ओषधि मिलाकर पिलाई गई जिससे वह अचेत हो गई । तत्पश्चात अभियुक्त ने उसके गले से आभूषण निकाल लिए । यह अभिनिर्धारित किया गया की अभियोजन पक्ष के द्वारा यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है की पीड़ित को विष दिया गया , और इसलिए अभियुक्त धारा 328 के अधीन दोषी है।